ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध शराब बनाने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास व रूपए 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध शराब बनाने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास व रूपए 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 10,11,2022 को अवैध शराब बनाने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई
थाना को0नगर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाया जा रहा था जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त मन्ना सोनकार पुत्र रामलखन सोनकर निवासी ग्राम रानीपुरवा मौजा जानकीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व रुपये 30,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. मन्ना सोनकार पुत्र रामलखन सोनकर निवासी ग्राम रानीपुरवा मौजा जानकीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 551/2020, धारा 272 भा0द0वि0 व 60, 60(2) आबकारी अधिनियम थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

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